लखनऊ: गृह विभाग ने समस्त मंडल आयुक्त ,पुलिस आयुक्त, समस्त जिलाधिकारी ,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जारी किया निर्देश
प्रदेश में भोजन के पैकेट ओं का वितरण किए जाने के संबंध में समस्त स्वयंसेवी संस्थाएं एनजीओ प्राइवेट संस्था द्वारा वितरित किए जा रहे भोजन एवं राशन के संबंध में गृह विभाग ने जारी किया गाइडलाइन
विभिन्न स्थानो पर स्वयंसेवी संस्था द्वारा चलित किचन यथासंभव अपने क्षेत्र के निकट कम्युनिटी किचन के माध्यम से ही भोजन बनवाना सुनिश्चित करें
जहां पर भोजन को पकाया जा रहा है उस स्थल से संबंधित थाना, तहसील एवं नगर निगम क्षेत्र में होने पर संबंधित जोनल ऑफिस में अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाएं
व्यक्तियों हेतु प्रतिदिन बनाई जा रही भोजन की संख्या एवं किस क्षेत्र में किस समय के मध्य भोजन का वितरण किया जाएगा कि सूचना पूर्व रात्रि एक जनपद के राहत कंट्रोल रूम तथा संबंधित थानों को अनिवार्य रूप से दें
वितरण के समय अधिकृत व्यक्ति सुनिश्चित करेंगे कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी है, एनजीओ यथासंभव अपने क्षेत्र में रहने वाले किसी सरकारी अधिकारी को शामिल कर उनसे सत्यापन कराएं.